दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए नया सर्कुलर जारी
नई दिल्ली। दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने हो चुके डीजल वाहनों की हैंडलिंग के लिए सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वहीं पुरानी गाड़ी का सार्वजनिक स्थल पर इस्तेमाल करने वालों पर 5000 से 10000 रुपये तक जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है।
ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के तहत पुरानी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के सार्वजनिक जगहों से हटाने के लिए इन्फोर्स्मेंट एजेंसी को तत्काल निरंतर अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
देश के 15000 ऑटोमोबाइल डीलर्स की संस्था फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस ने दिल्ली सरकार की मुहीम का स्वागत किया है।
भारत सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने का है। इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, इससे सड़क और यात्री सुरक्षा में सुधार होगा।
देश में पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने की चुनौती बड़ी है। सड़क परिवहन मंत्रालय का दावा है कि पुरानी गाड़ियों से वातावरण 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषित होता है और इससे सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा भी कमज़ोर होती है।
मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में छात्रा की मौत पर बवाल, पुलिस से छात्रों की झड़प
ट्रेडिंग कारोबारी से लूट मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी पुलिस जवानों को नौकरी से किया बर्खास्त
CG High Court: 38 साल पुराने दवा प्रकरण में राज्य सरकार की अपील खारिज, आरोपियों के बरी होने को हाई कोर्ट ने माना सही
Dhamtari Accident: कोबरा बटालियन के 4 जवानों की दर्दनाक मौत
10 साल पुराने मामले में फंसे एक्टर धनुष, मिला 20 करोड़ का लीगल नोटिस, क्या है आरोप?
Andhra Pradesh Budget: आंध्र प्रदेश सरकार का 2026-27 के लिए ₹3.32 लाख करोड़ का बजट पेश, जानें किसे क्या मिला
Mahashivratri 2026: शिवलिंग में विराजमान है पूरा शिव परिवार... जानिए कौन-कौन हैं विराजमान
नई सड़क पर फॉर्च्यूनर दौड़ाने पर घिरी सपा, भाजपा ने कसा तंज
Bijapur में नक्सली स्मारक ध्वस्त, भारी हथियार बरामद