पंचायत शिक्षकों के वेतन में बड़ा बदलाव, सरकारी स्तर का मानक लागू
Panchayat Teachers- इंदौर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। युगलपीठ ने सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए पंचायत शिक्षकों को अन्य सरकारी कर्मचारियों समान वेतनमान देने के फैसले को बरकरार रखा है। सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने पंचायत शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान देने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने सरकार के 29 दिसंबर 2017 के आदेश को खारिज करते हुए पंचायत शिक्षकों को भी छठे वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2006 से देने का आदेश दिया था और साथ ही बकाया राशि पर 6 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान का आदेश दिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट की युगलपीठ में सरकार ने अपील दायर करते हुए चुनौती दी थी। तर्क दिया था कि एकलपीठ ने गलत तरीके से 1 जनवरी 2006 से लाभ देने का आदेश दिया। राज्य सरकार का कहना था कि छठे वेतन आयोग का लाभ 1 अप्रैल 2007 से ही मिलना था। इसमें भी सरकार हार गई थी। इसके बाद पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
भेदभाव नहीं कर सकते
हाई कोर्ट जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट ने साफ किया कि पंचायत कर्मचारियों को समान वेतनमान देने का मामला पहले भी कई फैसलों में हल हो चुका है। जिनमें स्पष्ट किया है कि पंचायत कर्मचारियों को समान वेतन व सरकारी कर्मचारियों समान सभी लाभ मिलें। जब राज्य सरकार ने पंचायतकर्मियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन देने का फैसला लिया है, तो उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता।
क्या है मामला
सरकार ने 7 जुलाई 2017 व 29 दिसंबर 2017 को आदेश जारी किया था कि पंचायत शिक्षकों को छठे वेतन आयोग का लाभ 1 अप्रैल 2007 से दिया जाए, बजाय उनकी नियुक्ति तारीख के। फैसले के खिलाफ पंचायत शिक्षकों ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें छठे वेतन आयोग के लाभउनकी प्रारंभिक नियुक्ति तारीख से दिए जाएं। (MP News)
सोशल मीडिया पर घमासान: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने विवादित पोस्ट हटाई
मात्र 2500 रुपये प्रति वर्गफीट में प्लॉट, वरुण नगर योजना बनी चर्चा का विषय
यूट्यूबर के परिवार और पड़ोसियों में हिंसक झड़प, पुलिस जांच शुरू
सीमा पर राहत: BSF ने बॉर्डर पार फंसे परिवारों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी
अस्पताल से लौट रहे तीन युवकों की सड़क हादसे में गई जान
तेज आंधी से छाया अंधेरा, लाखों उपभोक्ता बिजली संकट से जूझे
बड़ा खुलासा: PM मोदी को निशाना बनाने की साजिश, 3 आरोपी दबोचे गए
लिव-इन रिलेशनशिप पर अहम निर्णय: शादीशुदा होने के बावजूद मिलेंगे अधिकार, हाईकोर्ट का फैसला