कर्नाटक HC की कमल हासन को फटकार, कहा – 'जनभावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं'
बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के अभिनेता-राजनेता कमल हासन को कन्नड़ भाषा को लेकर दिए उनके विवादास्पद बयान पर कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग कर जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने से चेताया और विवादित बयान को वापस लेने की सलाह दी.
दरअसल, कमल हासन ने हाल ही में दावा किया था कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है. इस बयान के बाद कर्नाटक में विवाद गहरा गया. हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, "आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं. आपके पास बोलने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार दूसरों की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है."
कोर्ट ने आगे कहा, "आपको यह समझना होगा कि एक बार अंडा फूटने के बाद उसे दोबारा जोड़ना संभव नहीं है. आपने यह बयान दिया है, अब उसे वापस लीजिए. अगर आपने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो माफी मांगनी चाहिए."
अदालत ने यह भी इशारा किया कि कमल हासन की आने वाली फिल्म 'ठग लाइफ' कर्नाटक में रिलीज होनी है और वहां से करोड़ों का राजस्व प्राप्त हो सकता है. कोर्ट ने कहा, "कर्नाटक से कमाई हो सकती है लेकिन अगर आपको कन्नड़ जनता की जरूरत नहीं है तो इस कमाई को भी छोड़ दीजिए. हम किसी को भी जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देंगे." गौरतलब है कि 70 वर्षीय कमल हासन जल्द ही तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रमुक पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सांसद बनने की संभावना रखते हैं. इस पूरे विवाद ने राजनीतिक हलकों में भी गर्माहट ला दी है.
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