बिना अनुमति अब 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ेगी फीस
भोपाल । मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों में बस किराया और ट्यूशन फीस को लेकर बड़ा अपडेट है। अब निजी स्कूल अलग से बस फीस नहीं ले पाएंगे और इसे भी वार्षिक का ही भाग माना जाएगा। मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम-2024 सदन से पारित होने के बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मुहर लगा दी है। नए नियम के तहक बिना अनुमति अब 10त्न से अधिक फीस नहीं बढ़ेगी। 25000 से ज्यादा सालाना फीस लेने वाले स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति की अनुमति लेनी होगी। इसी फीस में बस का शुल्क भी शामिल होगा। नई कानून पर राज्यपाल ने मुहर लगाई है। मध्यप्रदेश के 18000 स्कूल इसके दायरे में आएंगे। इस नए नियम से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी।
यह विधेयक निजी स्कूलों की फीस नीति को नियमित करने और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न सिर्फ अभिभावकों के आर्थिक बोझ को कम करेगा, बल्कि शिक्षा में समानता और सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेगा। सरकार के इस प्रयास से शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद है, जो छात्रों और अभिभावकों के हित में साबित हो सकते हैं। यह विधेयक निजी स्कूलों की फीस नीति को नियमित करने और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्यार ने तोड़ी धर्म और जेल की दीवारें, अनोखी शादी ने खींचा ध्यान
वॉर्नर के खिलाफ केस पर अब 24 जून को होगी सुनवाई
पैरों में सूजन की सबसे आम वजह ‘फ्लूड रिटेंशन’
स्वस्थ शरीर के लिए करें अंकुरित काले चनों का सेवन
अक्सर वायरल संक्रमण के कारण होता है हेपेटाइटिस
IPL प्लेऑफ और पाकिस्तान दौरे का टकराव बना चर्चा का विषय
Abhishek Bachchan और Ayushmann Khurrana के साथ दिखे पलाश सेन
POK ही नहीं, बलूचिस्तान और सिंध पर भी दिया बड़ा बयान
टाटा संस IPO पर अलग-अलग राय, ट्रस्टियों के बीच खींचतान तेज
चांदी में जोरदार उछाल, इस साल अब तक ₹21 हजार महंगी हुई